जेपीएससी घोटाला में एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को फिलहाल राहत नहीं, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

रांची,

रांची सीआईडी विशेष कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में जेल में बंद आरोपी और तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है, अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सीआईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। सीआईडी ने कोर्ट में दलील दी कि श्वेता गुप्ता ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए आंसर की लीक की थी। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सीआईडी ने श्वेता गुप्ता के खिलाफ करीब एक हजार पन्नों की केस डायरी कोर्ट में पेश की है, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कई साक्ष्य शामिल हैं।

श्वेता गुप्ता को सीआईडी ने अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर कांड संख्या 16/2026 दर्ज की है। अब तक इस मामले में 24 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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